दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आग,21 की मौत:बांग्लादेश-अफ्रीकी देशों के 17 नागरिक,अधिकारी बोले- बिल्डिंग की फायर NOC नहीं थी

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में भीषण आग की घटना 

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां सुबह आग लगने की वजह से 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। घटना को लेकर जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि जब आग लगी, तो होटल का मेन गेट बंद था। मालवीय नगर के जिस होटल में यह हादसा हुआ, उसका नाम होटल फ्लरिश इन है। हादसे के वक्त मैक्स अस्पताल में इलाज करवाने के लिए दिल्ली से बाहर के लोग आते थे और यहां ठहरते थे।

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले स्थानीय लोगों ने पहुंचकर मदद की और उसके बाद फायर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फायर विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ घायलों को मृत घोषित कर दिया गया। अब इस मामले पर एमसीडी का बयान सामने आया है। एमसीडी का कहना है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

मैक्स अस्पताल ने दिया अपडेट-

मैक्स अस्पताल की ओर से बताया गया है कि कुल 20 लोगों को अस्पताल लाया गया जिसमें से 12 को भर्ती किया गया जबकि 8 लोगों को मृत घोषत कर दिया गया जिनमें 3 विदेशी तो 5 भारतीय थे।

6 कमरे और मालिक का रहना अनिवार्य:क्या रेस्टोरेंट ने तोड़े नियम?

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार  यह रेस्टोरेंट 2024 में रजिस्टर्ड हुआ था और इसके लाइसेंस की वैलिडिटी 2027 तक थी और उस समय परिसर का निरीक्षण किया गया था और किसी तरह कोई उल्लंघन नहीं पाया गया था। बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएनबी) स्कीम के तहत औचक निरीक्षण का कोई नियम नहीं है। हालांकि मालिकों को हर 15 दिनों के अंतराल पर स्थानीय पुलिस थाने में ठहरने वाले मेहमानों की डिटेल देना अनिवार्य है। मौजूदा बीएनबी नियमों के तहत अधिकतम 6 कमरों का संचालन हो सकता है। इसके साथ ही मालिकों का परिसर में रहना भी अनिवार्य है।?

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