हल्द्वानी,नगर आयुक्त का फरमान,दुकान वा घर में लगाया किसी कंपनी के विज्ञापन का बोर्ड तो देना होगा शुल्क

यदि अब किसी कंपनी का विज्ञापन लगाया तो नगर निगम को इसका शुल्क देना होगा -

हल्द्वानी,नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी शॉपिंग कांपलेक्स, दुकान अथवा घर में यदि अब किसी कंपनी का विज्ञापन लगाया गया तो नगर निगम को इसका शुल्क देना होगा और ये शुल्क यूनीपोल में लगने वाली फ्लैक्स की दर से निर्धारित किया जायेगा।
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दुकान और मॉल में दुकान स्वामी को अपनी दुकान का बोर्ड लगाकर प्रचार करने की छूट दी गई है लेकिन -

नगर आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं,बताया जा रहा हे की निगम को इससे ढाई से तीन करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय हो सकती है।नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि विज्ञापन नियमावली के हिसाब से दुकान और मॉल में दुकान स्वामी को अपनी दुकान का बोर्ड लगाकर प्रचार करने की छूट दी गई है। नियमावली में कहा गया है कि दुकान स्वामी मात्र 3*6  फीट का ही बोर्ड लगा सकता है और इससे बड़ा बोर्ड लगाया तो उसका कर लिया जाएगा। निगम फिलहाल दुकान, मॉल स्वामियों को चार गुणा यानि 10 फीट के विज्ञापन पर शुल्क नहीं लेगा,लेकिन इस शर्त पर की उसे बोर्ड में अपनी ही दुकान का प्रचार करना होगा।
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दुकान, भवन या मॉल स्वामी ने किसी कंपनी के प्रचार के लिए अगर कोई बोर्ड लगाया हे तो उसे शुल्क देना होगा। नगर आयुक्त ने कहा कि फिलहाल ये शुल्क निगम वसूल करेगा और अगले वित्तीय वर्ष में इसे ठेके पर दिया जाएगा। इससे निगम को क्रीं 2.5 करोड़ से तीन करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय होने का अनुमान है।

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नीति को लागू करते ही दो लाख रुपये का शुल्क जमा-

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि इस नीति को लागू करते ही एक बैंक ने अपनी तीन ब्रांच के ऊपर बोर्ड लगाने के एवज में दो लाख रुपये का शुल्क नगर निगम के पास जमा करा दिया है।
                                                   
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