नैनीताल हाईकोर्ट में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट परिसर में 12 सितंबर, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA के निर्देशों के तहत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है।

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों और विवादों का आपसी समझौते और सुलह के माध्यम से त्वरित निस्तारण करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी और शमनीय आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें चेक बाउंस से जुड़े N.I. Act की धारा 138 के मामले, बैंक ऋण और वित्तीय विवाद, श्रम एवं रोजगार से जुड़े मामले, बिजली-पानी के बिलों के विवाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, प्रतिकर, किराया, इंजंक्शन वाद, मोटर दुर्घटना दावा यानी MACT और आपसी समझौते से निस्तारित किए जा सकने वाले अन्य दीवानी मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा।।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण होने पर समय और धन की बचत होती है। बार-बार होने वाली तारीखों और लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिलती है। साथ ही, लोक अदालत में समझौते के आधार पर मामला निस्तारित होने पर कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान है।जो पक्षकार या अधिवक्ता शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, वे हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वर्चुअल रूप से भी लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि जो लोग अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे लोक अदालत से पहले संबंधित पीठ के समक्ष अपने मामले सूचीबद्ध अवश्य करा लें। अधिक जानकारी या मामलों की सूची के संबंध में सहायता के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। समिति का संपर्क नंबर 9412979696 और ईमेल hclsc-hc@uk.gov.in है।



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