राहुल गांधी पर एसी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
हल्द्वानी। रामलीला मैदान में शुद्धिकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। हल्द्वानी पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं ने राहुल गांधी पर अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।। 

जानकारी के अनुसार, शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल रहे दो दलित युवकों विनोद आर्य और अमित कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे रामलीला मैदान में शुद्धिकरण करने वाले न्यास से जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित बयान से अनुसूचित जाति समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।।
पुलिस ने अमित कुमार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एफआईआर संख्या 297/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(q) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। रामलीला मैदान शुद्धिकरण विवाद को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था और अब राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला और अधिक सियासी तूल पकड़ सकता है।





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