निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का होगा सुरक्षा ऑडिट
नैनीताल। जनपद में संचालित निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपदा जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का संयुक्त निरीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 4 जून 2026 को होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, होम-स्टे, मॉल, बैंक्वेट हॉल और अन्य सार्वजनिक भवनों के लिए गठित निरीक्षण समितियां अब अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों का भी संयुक्त निरीक्षण करेंगी।डीएम ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में हुई आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुरक्षा मानकों के आधार पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान यदि किसी संस्थान में जनसुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरा उत्पन्न करने वाली गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो तत्काल आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। वहीं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर संबंधित अधिनियमों और नियमों के तहत विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अधिक छात्र संख्या वाले निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निरीक्षण के समय संबंधित संस्थानों को सभी आवश्यक दस्तावेज, अनुमतियां और अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे, जबकि गंभीर अनियमितताएं मिलने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।डीएम ने गठित समितियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर विस्तृत संयुक्त आख्या जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



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