शादी में अब सीमित सिलेंडर,प्रशासन ने कसे नियम-
पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर अब एलपीजी सप्लाई पर भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर उत्तराखंड शासन के निर्देश पर नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बड़ा फैसला लिया है।।
अब विवाह समारोह में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के इस्तेमाल पर सीमा तय कर दी गई है। नए नियम के तहत शादी-ब्याह में अधिकतम दो कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अस्थाई गैस कनेक्शन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए तहसील स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। ये अधिकारी आवेदकों से जरूरी दस्तावेज लेकर उनकी जांच करेंगे और उसके बाद ही गैस एजेंसी को सिलेंडर जारी करने की अनुमति देंगे।

जिलाधिकारी ने सभी नामित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सीमित सप्लाई के बीच एलपीजी का सही और जरूरतमंदों तक वितरण हो सके।





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