प्रशासन की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए नजूल भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई को
नैनीताल हाईकोर्ट ने आज साफिया मलिक द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए नजूल भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
साफिया मलिक, जो अब्दुल मलिक की पत्नी हैं, ने याचिका में दावा किया था कि उनके बगीचे पर कब्जे की कार्रवाई गैर-कानूनी है। लेकिन कोर्ट ने तर्कों को खारिज करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई को सही माना है।गौरतलब है कि यही प्रकरण हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई उस बड़ी कार्रवाई से जुड़ा है, जिसके दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला हुआ था। इस घटना ने पूरे प्रदेश में law and order को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि नजूल भूमि से जुड़े अन्य मामलों में भी प्रशासन को मजबूती मिलेगी और आगे की कार्रवाई में गति आएगी।
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