नैनीताल,पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक,इस बात पर जताई नाराजगी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अस्थायी रोक - 

नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण लिया गया है। सरकार अदालत के समक्ष पंचायतों में आरक्षण नीति को लेकर स्पष्ट पक्ष नहीं रख पाई, जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए-

पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आज सोमवार को आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

अब सरकार को आरक्षण व्यवस्था पर अपना रुख करना होगा साफ- 

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इससे प्रदेशभर में प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। अब सरकार को आरक्षण व्यवस्था पर अपना रुख साफ करना होगा।

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