उत्तराखंड शासन ने आगामी 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन्स करी जारी- सभी बाजार 4 जुलाई को बंद रहेंगे-
नई गाइडलाइन्स के अनुसार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 29 एवं 30 जून और 1, 2, 3, 5 जुलाई को खोले जायेंगे, यानि 4 जुलाई को रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। लेकिन सिनेमा हाल, शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थेयेटर आडिटोरियम अगले आदेशों तक बंद ही रहेंगे, सभी जिम 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सब्जी दूध मिठाई व फूलों की दुकानें दैनिक रूप से सुबह आठ से सात बजे तक ही खुलेगी, होटल व रेस्तरां पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगें, नगरीय क्षेत्रों में होटल व रेस्तरां रात दस बजे से प्रात: छह बजे तक बंद रहेंगे।
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राज्य में दो दिन यानी शनिवार व रविवार को पर्यटक स्थल भी खोल दिये गए हैं।विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। बाहरी प्रदेशों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण
कराना और 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट
लाना अनिवार्य होगा। बाहर से उत्तराखंड आने वाले
प्रवासियों को सात दिवसों तक गांव में स्थापित आइसोलेशन सेंटर
में रहना होगा।
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