वॉकवे मॉल के पास रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया
हल्द्वानी के वॉकवे मॉल के पास रोड का चौड़ीकरण नहीं करने पर हेमंत गोनिया के प्रार्थना पत्र पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक मेहरा की खंडपीठ जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वे अतिक्रमणकारियों व अन्य लोगों के साथ मीटिंग कर यह पता करें कि कहां-कहां पर अतिक्रमण हुआ है और कहां पर नाला था।
नाले की वास्तविक स्थिति गूगल मैप से स्पष्ट नहीं हो पा रही क्योंकि नाले व उसके आसपास निर्माण कार्य हो चुका है इसिलए इस पर 29 दिसंबर सोमवार तक एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। बता दें शुक्रवार को मामले में न्यायमित्र आदित्य प्रताप सिंह अपनी मौका मुआयना की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। मामले के अनुसार हेमंत गोनिया ने अपने प्रार्थना पत्र कहा है कि हल्द्वानी शहर नगर निगम बन चुका है और शहर आबादी भी बढ़ी है। आबादी बढ़ने से शहर में ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है।।







0 टिप्पणियाँ