हल्द्वानी RTO फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई
हल्द्वानी। आरटीओ कार्यालय में अपनी ही पिस्टल से फायरिंग करने के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड की ओर से 2 सितंबर 2026 को जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि 1 सितंबर को महेंद्र सिंह नेगी द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में शस्त्र लाया गया था।आदेश के मुताबिक, शाम करीब 3 बजकर 40 मिनट पर कार्यालय के पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया, जिससे कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों के बीच भय का माहौल पैदा हुआ और राजकीय कार्य भी प्रभावित हुआ।
विभाग ने इस कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।आदेश में कहा गया है कि महेंद्र सिंह नेगी के विरुद्ध आरोप गंभीर हैं और उनके सिद्ध होने की स्थिति में उन्हें दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। इसी के चलते अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में महेंद्र सिंह नेगी को उप संभागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार या व्यवसाय में शामिल नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही संबंधित भुगतान किया जाएगा।हल्द्वानी RTO कार्यालय में हुई फायरिंग के बाद विभाग की यह कार्रवाई अब इस पूरे मामले में बड़ा कदम मानी जा रही है।

आदेश में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और कार्यालय स्टाफ को भी अवकाश दिया गया है। हालांकि नैनीताल शहर क्षेत्र में एक ही परिसर में शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले आवासीय विद्यालयों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।प्रशासन ने मुख्य शिक्षाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।




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